प्रतिबंधित खेसारी मामले में चार लोगों को हुई तीन-तीन वर्ष की कारावास

हमीरपुर। आढ़त से 78 बोरी खेसारी बरामद कर चार के खिलाफ मुस्करा पुलिस ने खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) एसके खरवार की अदालत ने चारों आरोपितों को तीन वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

मुस्करा थाना पुलिस ने कस्बे की कल्लू उर्फ भानु प्रताप गुप्ता की आढ़त से ट्रक में लदी 78 बोरी खेसारी बरामद कर 18 दिसंबर 2007 को कल्लू उर्फ भानु प्रताप गुप्ता निवासी धनौरी, लखन निवासी सिंचाई कालोनी लौड़ी छतरपुर, शिवकुमार गुप्ता निवासी इमिलिया, शिवकुमार निवासी पठानपुरा राठ के खिलाफ 2/3 खेसारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामबाबू अवस्थी ने बताया कि शनिवार को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) एसके खरवार ने मुकदमें की सुनवाई की। जिसमें कल्लू उर्फ भानु प्रताप गुप्ता, लखन, शिवकुमार गुप्ता व शिवकुमार को खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम का दोषी मानते हुए चारों को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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