सीतापुर । थाना क्षेत्र खैराबाद के किसान रियाज खान की कमली आम की बाग परसेहरा माल में जिसका किसान ने उधान विभाग से कलम कर पौधो के जीर्णोधार की अनुमति के लिए विभाग को आवेदन किया था जिसके उपरांत किसान को जिला औद्योगिक मिशन की वार्षिक कार्ययोजना 2023-24 में पुराने आम बागों के जीर्णोधार/ कैनोपी मैनेजमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत पौधो की छटाई के बाद रॉ मैटेरियल को बाजार में विक्रय करने की अनुमति मिली थी, अनुमति मिलने के पश्चात के किसान ने कार्ययोजना के मानकों को ध्यान में रखते हुए उक्त पौधो की छटाई करने के बाद वन विभाग से अभिवाहन पास भी प्राप्त करने बाद अपनी लकड़ी को दो डी सी एम में लोड़ कराने के बाद एक डी सी एम को लहरपुर मंडी बेचने हेतु भेज देता है व दूसरी गाड़ी जिसमे घर के इस्तेमाल की लकड़ी थी क्योंकि वह लकड़ी बाजार में बिकने योग्य नहीं थी जिसको वह अपने घर खैराबाद को लेकर जा रहा था किंतु इंतजार में बैठी खैराबाद पुलिस ने गाड़ी UP 34BT 2755 को खैराबाद लहरपुर मार्ग पर स्थिति अवध धर्मकांटा के पास पकड़कर थाने में खड़ी करवा ली गई उसके बाद से किसान लगातार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है अंत में हार मानकर उक्त किसान ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।
सूत्रों की माने तो खैराबाद थाने में प्रति बाग की कटान पर पुलिस द्वारा प्रति बाग की कीमत का 40 प्रतिशत हिस्सा ठेकेदारों से वसूला जाता है। वही रियाज खान किसान है इस कारण उसके द्वारा पुलिस को यह हिस्सा जमा नहीं किया गया जिसके चलते खैराबाद पुलिस ने किसान के ऊपर कारवाही की है। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है की पुलिस ने किसान की ईंधन भरी लकड़ी पकड़ी क्यों जबकि खैराबाद क्षेत्र में प्रतिदिन एक दर्जन से भी अधिक अवैध लकड़ी की भरी ट्रालीया निकलती है जिन पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कारवाही नही की जाती है आखिर क्यों?