क्या 7 मई को केजरीवाल को मिल जाएगी जमानत?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकता है। शीर्ष अदालत ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार (7 मई) को मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आएं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि अदालत जमानत दे देगी। कोर्ट ने कहा कि हम अनुदान दे सकते हैं या हम अनुदान नहीं दे सकते। लेकिन हमें आपके लिए खुला रहना चाहिए क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ईडी से संभावित समाधान पेश करने को कहा। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो केजरीवाल पर शर्तें लगाई जाएंगी। अदालत ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देने पर विचार करना चाहेंगे। डॉ. सिंघवी हमें सुने बिना शुरुआत न करें हम कर सकते हैं या नहीं दे सकते। हम आपकी बात सुनने जा रहे हैं। हमें आपके लिए खुला रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली की अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अब तक उनकी सभी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, वहीं बीजेपी ने उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग उठाई है।

Related Articles

Back to top button