पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में पति को दस वर्ष की कठोर कारावास

हमीरपुर : गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीके जयंत की अदालत ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित पति को दोषी मानते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास आरोपित को भुगतना होगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष कुमार श्रीवास्तव व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ला ने बताया कि वादी मुकदमा चंद्रप्रकाश द्वारा 11 अक्टूबर 2016 को थाना मझगवां में तहरीर दी गई कि वह ग्राम इटौरा का मूल निवासी है। 11 अक्टूबर की रात करीब ढाई बजे उसके पिता मइयादीन पुत्र मकुंदलाल जो करीब दस वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। जिन्होंने उसकी मां 60 वर्षीय गुड्डो को रात में कुल्हाड़ी से वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है। शोर सुनकर जैसे ही वह लोग वहां पहुंचे, तो वह मौके से भाग गए। उन्होंने अपनी मां को घायल अवस्था में राठ अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने मां को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बेटे की तहरीर पिता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीके जयंत ने आरोपित पति को पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी मानते हुए दस वर्ष की कठोर सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए हैं।

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