मतदाता 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक का कर सकेंगे प्रयोग -जिला निर्वाचन अधिकारी

उन्नाव। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है वे अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं।
डीईओ ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंको व डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अर्न्तगत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार मान्य हैं। उन्होने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पर्ची बी0एल0ओ0 के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिये गये है। मतदाता सूची पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये मतदाता पर्ची के साथ उपरोक्त वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई 01 साथ लाना अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उलंघन दिखे तो करें सी-विजिल ऐप पर शिकायत -ऐप के साथ टोल फ्री नम्बर भी किये गए जारी उन्नाव। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों व समर्थकों को अधिक एहतियात बरतना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम गौरांग राठी ने सभी से अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें दर्ज कराने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि आचार संहिता को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये पिछले चुनाव से सी-विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही। शिकायतकर्ता को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी वीडियो बनाकर संक्षिप्त विवरण सहित अपलोड करना होगा, जिसके बाद उसे अपने मोबाइल पर एक यूनिक आईडी प्राप्त होगी। ऐप पर शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति की गोपनीयता कायम रखी जायेगी।
ऐप पर प्रलोभन देने संबंधी शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं, जिसमें रुपए, शराब, व कपड़े आदि बांटने सहित घर की दीवार पर बिना स्वीकृति लिये प्रचार सामग्री लगाने की शिकायत दर्ज करायी जायेंगी। इसी तरह वोट के लिये धमकाने व आपत्तिजनक भाषण देने की शिकायत भी दर्ज हो सकेगी।
इसके अलावा निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 सहित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0515- 2820638, 2970897 व 2970898 पर दर्ज करायी जा सकती है।

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