कुशीनगर। खड्डा तहसील क्षेत्र में सरकार के आदेशानुसार श्रम विभाग, चाइल्ड लईन व थाना एंटी हयूमन ट्रेफिकिग यूनिट द्वारा मुहीम चला कर कम उम्र के बच्चों से कार्य करा रहे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किया गया। वही श्रम विभाग की अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया की यह जाँच पिपरा, नेबुआ नौरंगिया, खड्डा किया गया है। जहाँ पर भी कम उम्र के बच्चे कार्य करते मिले हैं ऐसे दुकानदार मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और जो नाबालिक बच्चे कार्य कर रहे हैं उनको 4000 चार हजारू रुपया पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा दिया जायेगा। यदि बच्चे के माँ बाप गरीबी रेखा में आते हैं तो जाँच करने पर पात्र पाए जाने पर उनको भी सरकार के तरफ से अनुदान दिया जायेगा। वही उपाध्याय ने कहा की कम उम्र के बच्चों से कार्य न कराये उनको पढ़ने भेजें और लोगों को जागरूक करें। खड्डा जिस दुकान पर दो नाबालिक बच्चे कार्य करते हुए पकड़े गये है। वह बच्चे बता रहे थे की हम लोगो को प्रतिदिन 20 रूपये मिलते हैं। दुकानदार पैसे बचाने के चक्कर में बच्चों से दुकानों पर कार्य करा रहे हैं यह एक अपराध है।
किसी भी प्रकार के व्यवसाय या प्रक्रिया में कम आयु के बच्चों का कार्य अथवा नियोजन प्रतिबंधित है और इसके लिए बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन दंड का प्रावधान है।
हेल्पलाइन No. -1098 पर कॉल करें।
1098 एक टोल-फ्री नंबर है और यह पूरे भारत में संचालित होता है। यह चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित होता है, जो बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के लिए काम करता है। कोई भी, यहां तक खुद बच्चे भी कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। आपको इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में स्कूलों में या काम कर रहे बच्चों को जानकारी देनी चाहिए ताकि बाल श्रम से संबंधित गैरकानूनी कामों को रोका जा सके।
जब आप 1098 पर कॉल करते हैं तो कॉल उठाने वाले व्यक्ति को आप निम्नलिखित जानकारी दे सकते हैं।
बच्चे का नाम (यदि आप जानते हैं)।
आयु (आप एक अनुमान दे सकते हैं)।
बच्चे का वर्णन।
पता (यदि आप विशेष रूप से सटीक स्थान और किसी भी स्थान को जानते हैं तो आपको बताना होगा)।
1098 पर कॉल करने के बाद आपका कॉल उठाने वाला व्यक्ति आपकी जानकारी उस जिले के ग्राउंड स्टाफ को देगा, जहां बच्चा है। ग्राउंड स्टाफ में एक सामाजिक कल्याण संगठन और चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के सदस्य शामिल हैं। वे आपको अधिक विवरण प्राप्त करने या बच्चे के बारे में अधिक जानकारी पूछने हेतु वापस बुला सकते हैं। फिर वे एक जांच करेंगे और निम्नलिखित विभागों के संयुक्त प्रयासों के साथ, वे कार्रवाई करेंगे।
श्रम विभाग, पुलिस,मानव तस्करी विरोधी विभाग।
गैर सरकारी संगठन और साझेदार संगठन
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग से बात करना
आप बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग से भी बात कर सकते हैं। यहां देखें और अपने विशेष राज्य आयोग के पास शिकायत दर्ज करें।
ऑनलाइन शिकायतकर सकते हैं। आप श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ, बाल श्रम अनुभाग के तहत एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जिन्हें आपको भरना चाहिए वो हैं।
काम कर रहे बच्चे का विवरण।
राज्य और जिला जहां बच्चे को काम पर लगाया गया है।
आपका विवरण- नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी।
पुलिस स्टेशन
जब आप बाल श्रम के किसी मामले के बारे में शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि वे आपसे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप बाल श्रम की घटना के बारे में पूरी जानकारी दें। जो आपने देखा है वही बताये और इससे ना डरे की पुलिस आप पर कार्यवाही करेगी।