हमीरपुर : छह वर्ष पूर्व जमीनी रंजिश के चलते भतीजे ने चाची की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने दोष साबित होने पर आरोपित को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि 8 मार्च 2017 की सुबह 6 बजे बिवांर थानाक्षेत्र के मोहनपुरवा निवादा में रामबाई उर्फ झुन्नारी पत्नी रामगोपाल शौच के लिए घर से बाहर उपाध्याय तालाब के पास मैदान की तरफ गई थी। तभी जमीनी रंजिश के चलते पहले से घात लगाये बैठा भतीजा वीरेंद्र पाल पुत्र चुनूबाद ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला बोल दिया। जिससे उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को उसके भांजा जगनंदन व अन्य ग्रामीणों ने देखा था।
मृतका के पति रामगोपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के दूसरे दिन 9 मार्च को पुलिस ने आरोपित वीरेंद्र पाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके जयंत ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए आरोपित वीरेंद्र पाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।