दो आतंकवादियों को मौत की सजा

जौनपुर सिगरामऊ थाना क्षेत्र के हरपाल गंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपी को तोशी मिलने पर मृत्यु दंड की सजा और 5 लख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस विस्फोट कांड में 14 लोगों की मौत हुई थी और 62 लोग घायल हुए थे।
बताया जाता है कि इस मामले में अन्य दोषियों को वर्ष 2016 में ही मृत्युदंड से दंडित किया जा चुका है उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन वह विस्फोट में सहयोग का आरोपित नफीकुलविश्वास को दोपहर बाद 3:20 पर कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर मौत की सजा सुनाई गई। इस दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में फोर्स तैनात रहे फैसले के बाद दोनों आरोपी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया बांग्लादेशी आरोपी हिलाल उर्फ जलालुद्दीन व बंगाल के नफीकुल विश्वास की पत्रावली करीब 6 साल से अंतिम बहस में चल रही थी।

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