जैदपुर बाराबंकी। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात जैदपुर थाना क्षेत्र के दो तस्करों की करीब 6 करोड रुपये से अधिकांश की संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ कुर्क किया गया है। जिसमें तीन आवसीय प्लाट के साथ चौपुला पर स्थित मार्केट भी शामिल है।
जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा गांव निवासी मादक पदार्थ तस्कर मेराज पुत्र जाबिर पर पहले से मादक पदार्थ की तस्करी के आपराधिक मामले जैदपुर थाने में दर्ज हैं। जिसकी पहले भी काफी संपत्ति को कुर्क किया गया है। पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 119/2022 धारा 3 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त पर कार्रवाई चल रही थी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश पर जैदपुर पुलिस ने नयाब तहसीलदार कुमकुम मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़ेल बाहर सीमा में स्थित एक अदद आवासीय प्लाट गाटा संख्या 724 रकबा 199.74 वर्ग मीटर व जैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोछौरा में एक अदद भूखंड घाटा संख्या 336, 337,338,339 कुल रकबा 0.208 हेक्टेयर को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ 25 लाख रुपये बताई गई है।
वहीं जैदपुर थाना क्षेत्र राजाकटरा निवासी मार्फीन तस्कर मुनव्वर पुत्र यासीन ने अपने परिवारजनों व मित्रों के नाम पर काफी संपत्ति को खरीदा था। जिसमें ग्राम ग्राम पंचायत सुरसंडा में एक अदद आवासीय प्लाट गाटा संख्या 3119,3120 रकबा 0.294 हैकटेयर व ग्राम पल्हरी के चौपुला पर स्थित एक अदद आवासीय प्लाट गाटा संख्या 1759 रकबा 0.324 हेक्टेयर के साथ आधा दर्जन भर दुकानों को भी कुर्क किया है। मुनव्वर की लगभग 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दरोगा सुरेंद्र कुमार सिंह ने जिलाधिकारी का आदेश पढ़ते हुए कुर्क करने की मुनादी की।
इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह ने बताया की मेराज व मुनव्वर पर मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित आय से संपत्ति खरीदी गई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर चार दोनों मार्फीन तस्करों की दो दो स्थानों की संपत्ति कुर्क गई है।