मारपीट में दो भाइयों को तीन वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगा

हमीरपुर : सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पत्योरा गांव में सगे भाइयों ने दलित के साथ मारपीट की थी। पीड़ितों की बहन की तहरीर पर मारपीट व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एसके खरवार ने दोनों भाइयों को तीन वर्ष का कठोर कारावास सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी विजय सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर 2009 को सुमेरपुर थाने में पत्योरा गांव निवासी रामजानकी ने मुकदमा दर्ज कराया गया था। 19 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे उसका भाई कामता गांव के रामअवतार से मिलने गया था। जहां से दोनों सामान लेने पत्योरा चौराहे की तरफ गये। जहां पर छोटे यादव व बउवा उर्फ नरेश यादव पुत्रगण जागेश्वर यादव ने मिलकर उसके भाई कामता व रामअवतार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एसके खरवार ने आरोपित छोटे यादव व बउवा उर्फ नरेश यादव को मारपीट व दलित उत्पीड़न का दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार अर्थदंड लगाया है।

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