उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया था। जिस पर आज किसी भी समय फैसला आ सकता है। वर्ष 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामले पर आज सजा सुनायी जाएगी।
शुक्रवार को विधायक, पुलिस फोर्स के साथ कड़ी सुरक्षा के बाच कोर्ट परिसर पहुंचा। कोर्ट में बहस शुरु हुई और विधायक पक्ष से परिवार के मुखिया और घर की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की। वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने जनप्रतिनिधि के गलत कार्य में संलिप्त होने के कारण समाज में गलत संदेश जाने की बात कही। ऐसे व्यक्ति को कडी सजा देने से समाज में अच्छा संदेश जाने का हवाला देते हुए अधिकतम सजा देने की मांग की।
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया था।
आठ साल पहले लगा था आरोप
रामदुलार गोंड पर करीब आठ साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की थी। तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। पाॅक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था। उनके विधायक चुने जाने के बाद पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। इस कोर्ट में भी बहस नवंबर में ही पूरी कर ली गई थी, मगर बाद में पीठासीन अधिकारी के तबादले के चलते फैसला नहीं आ सका था। नए पीठासीन अधिकारी एहसानुल्लाह खां के पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न तिथियों के बाद बहस पूरी हुई।