अवैध फोन टैपिंग पर तीन साल की जेल, दो करोड़ रुपये तक जुर्माना

नई दिल्ली। लंबी चर्चा के बाद तैयार टेलीकाम बिल के प्रविधान उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाएंगे। अभी दिन में कई बार आप और हम मकान खरीदने से लेकर निवेश करने जैसी कई अनचाही कॉल रिसीव करते हैं और हम चाहकर भी उनसे निजात नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि डू नाट डिस्टर्ब (डीएनडी) सेवा में अनचाही कॉल को रजिस्टर कराने से भी कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल से मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, किसी भी कॉल या मैसेज को गैरकानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने पर सजा और जुर्माने का प्रविधान बिल में किया गया है। इसके लिए तीन साल तक की जेल और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 लोकसभा में पेश
टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। सरकार की कोशिश है कि चालू संसदीय सत्र में ही इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया जाए। इसके प्रविधानों के मुताबिक प्रमोशनल कॉल करने वालों को उपभोक्ताओं से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर वे बिना इजाजत कॉल करते हैं तो उपभोक्ता उनके खिलाफ शिकायत कर सकता है और कॉल करने वाली कंपनियों को पहली बार अनचाहे कॉल पर पचास हजार और उसके बाद इस प्रकार के काल पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

कंपनी की संचार सेवा भी बंद की जा सकेगी
यहीं नहीं, सजा के तौर पर उस कंपनी की संचार सेवा भी बंद की जा सकेगी। टेलीकाम सेवा देने वाली सभी कंपनियों को उपभोक्ता की शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन (ओडीआर) पोर्टल होगा जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा।

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