तीन गो-तस्करों को तीन-तीन साल की सजा

उन्नाव। न्यायालय ने गोवध निवारण अधिनियम के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
20 नवंबर 2014 को हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के न्योतनी कस्बा निवासी अनवर, इशहाक और मुन्नी को पुलिस ने गोवंश के अवशेषों के साथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस को गोवंशों की हत्या में प्रयुक्त हथियार भी मिला था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था। मामले के विवेचक अमीर सिंह ने 25 अगस्त को 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने अभियोजन पक्ष से दीपक कुमार मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।v

उन्नाव। न्यायालय ने गोवध निवारण अधिनियम के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
20 नवंबर 2014 को हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के न्योतनी कस्बा निवासी अनवर, इशहाक और मुन्नी को पुलिस ने गोवंश के अवशेषों के साथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस को गोवंशों की हत्या में प्रयुक्त हथियार भी मिला था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था। मामले के विवेचक अमीर सिंह ने 25 अगस्त को 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने अभियोजन पक्ष से दीपक कुमार मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।

उन्नाव। न्यायालय ने गोवध निवारण अधिनियम के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
20 नवंबर 2014 को हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के न्योतनी कस्बा निवासी अनवर, इशहाक और मुन्नी को पुलिस ने गोवंश के अवशेषों के साथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस को गोवंशों की हत्या में प्रयुक्त हथियार भी मिला था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था। मामले के विवेचक अमीर सिंह ने 25 अगस्त को 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने अभियोजन पक्ष से दीपक कुमार मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।

उन्नाव। न्यायालय ने गोवध निवारण अधिनियम के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
20 नवंबर 2014 को हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के न्योतनी कस्बा निवासी अनवर, इशहाक और मुन्नी को पुलिस ने गोवंश के अवशेषों के साथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस को गोवंशों की हत्या में प्रयुक्त हथियार भी मिला था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था। मामले के विवेचक अमीर सिंह ने 25 अगस्त को 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने अभियोजन पक्ष से दीपक कुमार मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।

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