दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने दिया दोषी करार
बलिया। बुधवार को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना रेवती पर पंजीकृत धारा 498ए, 304बी भादवि व डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित सुबेदार साहनी पुत्र दीनानाथ, हीरावती देवी पत्नी सुबेदार साहनी, पप्पू उर्फ पिट्टू पुत्र सुबेदार साहनी निवासीगण मानगढ़ थाना रेवती जनपद बलिया को न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा धारा 304बी भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। इसके अलावा अर्थदण्ड से दंडित भी किया।