योगी सरकार का वक़्फ़खोरो के ख़िलाफ़ चला डंडा

बाराबंकी के लाजपत नगर डाकखाने के सामने वक़्फ़ की ज़मींन पर हुए अवैध रजिस्ट्री और निर्माण पर यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ सख्त,नीलम शाह,मदन और हर्षित टण्डन पर धारा 52 की कार्यवाही, नोटिस जारी,रजिस्ट्री होगी शून्य,अवैध निर्माण करवाने वालो पर दर्ज होगा मुकदमा

बाराबंकी| वक़्फ़ अमजद अली खान की अराज़ी नंबर 186 में हेरा फेरी कर ज़िला प्रशासन को गुमराह कर रजिस्ट्री दाखिल खारिज नक्शा पास कराकर कमेटी के लोगो को जान से मारने की धमकी देकर,डाक खाने के सामने अवैध निर्माण कराने वालो के ख़िलाफ़ कार्यालय उ० प्र० शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक़्फ़ 817 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ ने संज्ञान में लेकर वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत धारा-52 के तहत नोटिस जारी कर नीलम शाह ,मदन और हर्षित टण्डन को 5 फरवरी को तलब कर हड़कम्प मचा दिया है, उपस्थित ना होने पर रजिस्ट्री शून्य करने और एक पक्षीय कब्ज़ा प्राप्त करने की अग्रिम कार्यवाही करनें तथा वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत आपके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत भी कराये जाने की कार्यवाही की बात कही है।

आपको बता दे कमेटी वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान के मुतवल्ली सरवर अली रिज़वी ने चेयरमैन/मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ इन्दिरा भवन लखनऊ,ज़िलाधिकारी /अपर वक़्फ़ सर्वेक्षण आयुक्त/अध्य्क्ष वक़्फ़ टास्क फोर्स,पुलिस कप्तान/सह अध्य्क्ष वक़्फ़ टास्क फोर्स,उप ज़िलाधिकारी नवाबगंज/ छेत्रीय वक़्फ़ आयुक्त,असिस्टेंट कमिश्नर वक़्फ़ बाराबंकी को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री और वक़्फ़ मंत्री से शिकायत कर कहा गया था कि भारत सरकार के बनाये वक़्फ़ एक्ट का मज़ाक उड़ाकर, मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की खिल्ली उड़ाकर, ज़िलाधिकारी बाराबंकी की सख्त कार्य शैली के बाद भी राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान की ज़मीन गाटा संख्या 186 लाजपतनगर डाक खाने की कीमती वक़्फ़ की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे है,

कमेटी के सेक्रेटरी सरवर अली रिज़वी ने अपर वक़्फ़ आयुक्त /ज़िलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा है कि भारत सरकार द्वारा बनाये गए वक़्फ़ एक्ट के तहत बनाये गए यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़ लखनऊ द्वारा वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान का सेक्रेटरी और लोक सेवक है। जो वक़्फ़ की ज़मीन बचाने के लिए रात दिन एक किये रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टोलरेंस नीति के तहत औकाफ की ज़मीनो पर अवैध कब्जे और अवैध निर्माण हटाने के कड़े शासनादेश के तहत आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ़ बोर्ड 817 इंदिरा भवन लखनऊ के अधीन वक़्फ़ नवाब अमजद अली खान बाराबंकी रजिस्टर्ड नं 1480। के रजिस्टर नं 37 में दर्ज गाटा संख्या 186 मि की वक़्फ़ भूमि की अराज़ी को 1, मदन मोहन टण्डन पुत्र संत प्रसाद

आधार कार्ड नं 742442939762, पैन कार्ड नं ACHPTO854G, मोबाईल नं 9450049649, 2-हर्षित टण्डन पुत्र मदन मोहन टण्डन, आधार कार्ड नंबर 512213039436, Pan Card नं ACCPT1610P, Mob नं 94150 75520 निवासी B 364 हेड पोस्ट आफिस के सामने लाजपतनगर परगना वा तहसील नवाब गंज जिला बाराबंकी
द्वारा

श्रीमती नीलम शाह पत्नी स्व रामकृष्ण शाह

निवासी डॉ टण्डन के सामने वाली गली, कानून गोयान, शहर व परगना व तहसील नवाब गंज जिला बाराबंकी

आधार कार्ड नं 774522681952, Pan नं EBJPS0920M, Mobiles no 9335262728 के हाथों रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द नं 14162 पृष्ठ 129 से 144 तक क्रमांक 11774 पर दिनांक 02/07/2021 के जरिए 4137.4 फिट और बही संख्या 1 जिल्द सांख्य 14162 के पृष्ठ 145 से 158 तक क्रमांक 11775 पर दिनाक 02/07/2021 के ज़रिए 260 वर्ग फिट अवैध रूप से खामोशी से बेच दी गयी है। लबे सड़क इस वक़्फ़ भूमि का बाजार मूल्य तक़रीबन 2.5 करोड़ के आसपास है जिसको फ्रॉड करके बेचना सरासर गलत और गैर कानूनी और वक़्फ़ एक्ट के खिलाफ है। आपसे विनती है पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए वक्फ खोरो भू माफिओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए fir दर्ज करने, नगर पालिका से दाखिल खारिज रोकने, बिजली कनेक्शन पर रोक लगाने से किसी बैंक से भूमि की रजिस्ट्री को बंधक रखकर लोन लेने और विनियमित विभाग से नक्शा पास कराने से रोकने के साथ इसकी रजिस्ट्री शून्य करने के साथ वक्फ़ भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण करने से रोक लगाने की कृपा करें। हम आपके वक़्फ़ हित में उठाये गए कदम पर आभारी होंगे।

वही कमेटी ने शिया वक़्फ़ बोर्ड में धारा 52 की कार्यवाही के लिए रजिस्ट्री की सत्यपित कॉपी जमा कर जून 2023 में प्रत्यवेदन किया था,जिस पर कई जाँचो के उपरांत वक़्फ़ बोर्ड ने 17 जनवरी2024 को नोटिस संख्याः-2433….दिनांक:-17-01-2024 अन्तर्गत धारा-52, वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत धारा 52 की नोटिस जारी कर कहा है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 52 के अन्तर्गत अवैध एवं प्रभावहीन है तथा अपराध की श्रेणी में माना गया है।
बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप दिनांक 05-फरवरी 2024 को कार्यालय शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की दशा में बोर्ड द्वारा एक पक्षीय कब्ज़ा प्राप्त करने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत आपके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत भी कराये जाने तथा अन्य विधिक कार्यवाही नियामानुसार की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

वही कमेटी वक़्फ़ नवाब अमजद अली के सरवर अली ने जिला प्रशासन को समस्त दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हुए उपरोक्त मार्केट की अवैध रूप से बिक्री किरायेदारी से बचने के लिए लोगो से अपील करते हुए कहा है कि उपरोक्त दुकानों की सर्किल रेट के आधार पर किरायदारी का अग्रीमेन्ट करा सकते है ,उपरोक्त संपत्ति वक़्फ़ की संपत्ति है।और वक़्फ़ संपत्ति पर सरकार माफियागिरी चलने नही देगी।

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