सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स असेसमेंट केस में गांधी परिवार और आप की याचिका पर सुनवाई करेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स असेसमेंट केस में गांधी परिवार और आप की याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा। कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) की याचिकाओं पर सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए टाल दी, मामले में आज फिर सुनवाई होगी।

‘सेंट्रल सर्कल’ पर जांच का जिम्मा
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी भी शामिल थे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में औपचारिक नोटिस जारी करना ‘आवश्यक नहीं’ है, और जैसा कि अदालत द्वारा पहले संकेत दिया गया था कि आयकर विभाग कोई अंतिम आकलन आदेश नहीं पारित करेगा। संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहर भवन ट्रस्ट और यंग इंडियन ने भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की हैं। मामले में पीठ ने आज आयकर विभाग को सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर को संबंधित फाइल लाने को कहा गया है।

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