जाति पूछकर गाली देने के आरोप में थानाध्यक्ष को सीओ ने पाया दोषी, एसपी ने किया दोषमुक्त !

  • ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रति पुनः डीजीपी को भेजकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

निष्पक्ष प्रतिदिन/लखनऊ

उत्तर प्रदेश के एक एसपी द्वारा एक थानाध्यक्ष को जातिगत आधार पर गाली गलौज देने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी दोषमुक्त करने का गंभीर मामला सामने आया है।आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर थाना सहतवार बलिया के पूर्व थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह द्वारा चांदपुर सहतवार निवासी पंकज सिंह को जातिगत आधार पर गाली गलौज करने की शिकायत की थी।पंकज सिंह द्वारा दी जानकारी के अनुसार रिकॉर्डिंग में थानाध्यक्ष उनसे पूछते हैं कि वे कोइरी हैं या कुर्मी हैं। पंकज सिंह उन्हें बताते हैं कि वे केशव मौर्य के रिलेटिव हैं। थानाध्यक्ष उन्हे तमाम भद्दी गालियां देते हुए कहते हैं कि तुम कोइरी हो और ठाकुर से बात करोगे।शिकायत पर एसपी बलिया द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी आख्या में कहा गया है कि इस प्रकरण की जांच सीओ बैरिया को दी गई थी। उन्होंने मनोज कुमार सिंह को दोषी पाया था, जिसके आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया, किंतु नोटिस का स्पष्टीकरण संतोषप्रद पाए जाने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया।अमिताभ ठाकुर ने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रति पुनः डीजीपी यूपी को भेजकर कहा है कि इतने गंभीर प्रकरण में दोषी पाए जाने के बाद भी दरोगा को दोषमुक्त किया जाना अपने आप में गंभीर अनियमितता है। उन्होंने इस प्रकरण में उच्चस्तर पर जांच कर थानाध्यक्ष और एसपी दोनों के संबंध में दोष निर्धारण की मांग की है।

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