नजूल की संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश को सरकार अविलंब वापस ले

बाँदा। जिला उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में नजूल की संपत्तियों के अधिकरण करने संबंधी प्रदेश की राज्यपाल द्वारा 7 मार्च 2024 को एक अध्यादेश जारी किया गया था,इस अध्यादेश को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापारी,उद्यमी व समाज के सभी वर्गों के लोगों में चिंता एवं रोष व्याप्त है।
इस अध्यादेश को वापस लेने एवं नजूल संपत्तियों के फ्री होल्ड को शुरू किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से संगठन के जिला महामन्त्री कमलेश कुमार गुप्त के नेतृत्व में दिया गया।ज्ञापन में कहा गया पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से लेकर पूरे प्रदेश में नजूल संपत्तियों का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यवसायिक, औद्योगिक वा रिहायसी के उद्देश्य से किया जा रहा है।व्यापार मंडल इस अध्यादेश का विरोध करता है,क्योंकि यह लोकहित में नहीं है।व्यापार मंडल इस अध्यादेश को अभिलंब वापस लेने एवं पूर्व की भांति नजूल की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की योजना को पुनः शुरू किया जाए।जिलाधिकारी दुर्गा नागपाल को ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश सँयुक्त महामंत्री चारुचंद्र खरे,विष्णु गुप्त,राधेश्याम मसुरहा, जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश सर्राफ, जिला महामंत्री कमलेश कुमार गुप्ता जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कल्पना, संजय मिश्रा,नगर अध्यक्ष संतोष अंशनकरी,नगर महामंत्री संजीव सेठ,राकेश त्रिपाठी, राकेश सिंह राठौड़,प्रेम गुप्ता, अनमोल जड़िया, सन्त राम सोनी,विनय विक्की, महेश प्रसाद गुप्ता, फरीद अहमद, वीरेंद्र गुप्ता राजा बाबू दुबे, शंकर बाबू गुप्ता रानू गुप्ता नवीन प्रकाश नीटू आदि तमाम व्यापारी नेता उपस्थित रहे|

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