कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को लेकर ममता सरकार को दिया आदेश

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को दूसरी बार संदेशखाली कांड के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को सीबीआइ को सौंपने का समय निर्धारित किया था। इसके बावजूद भी सीआइडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए समय पर शेख शाहजहां को सीबीआइ को नहीं सौंपा है। हाई कोर्ट ने शाम सवा चार बजे का समय निर्धारित किया था लेकिन अब तक सीआइडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हाथों में  नहीं सौपा है।

बता दें कि संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को आज शाम 4:15 बजे तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य पुलिस को संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपित और तृणमूल नेता शाहजहां शेख को आज ही शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का भी निर्देश दिया है।

CBI की टीम कोलकाता में भबानी भवन पुलिस मुख्यालय पहुंची।

‘राज्य पुलिस इस मामले में खेल रही लुकाछिपी का खेल’

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेला है। उच्च न्यायालय ने कहा, “आरोपी एक राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है। जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए और आज शाम 4:15 बजे तक आरोपी को हिरासत में लिया जाना चाहिए।”

बता दें कि बंगाल सरकार ने पहले मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस के आपराधिक जांच विभाग या सीआईडी को दिए गए आदेश के बावजूद शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता HC से तत्काल सुनवाई की मांग की

इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें इस साल 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखली मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

वहीं,  राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संदेशखाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की।

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