जनपद न्यायालय से सेवानिवृत कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति का मौका

बलिया। अध्यक्ष,चयन समिति जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम ने बताया कि जनपद न्यायालय में रिक्त पदों के सापेक्ष पुननियुक्ति किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। सेवानिवृत कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हो एवं आगामी तीन माह के अंदर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारीगण को एक वर्ष की अवधि के लिए (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाए अथवा प्रोन्नति व उच्च न्यायालय भर्ती प्रकोष्ठ इलाहाबाद द्वारा भर्ती होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर) पुननियुक्ति किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है।
जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्ति ऐसे कर्मचारी जिनकी आज 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आशुलिपिक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 106 पदों पर पुननियुक्ति किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। साथ ही अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, आयु प्रमाण पत्र व स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ 12 फरवरी को शाम 05 बजे तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी का साक्षात्कार 15 फरवरी को प्रातः 10 बजे जनपद न्यायालय परिसर स्थित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होंगे। साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

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