दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला…

आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आज फैसला आ सकता है। इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट बुधवार को सजा सुना सकती है। अब्दुल्ला के साथ उनके पिता आजम खान और पत्नी तंजीन फात्मा पर भी आरोप लगा है। इस तरह पूरे परिवार पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। देखना है कि कोर्ट इस मामले में किसके पक्ष में फैसला सुनाती है।ठ

कोर्ट ने 18 अक्टूबर को तय की थी फैसला देने की तारीख
दरअसल कोर्ट ने इसके पहले 16 अक्टूबर को बहस पूरी होने के बाद बचाव पक्ष को समय दिया था। हालांकि बचाव पक्ष ने थोड़ा और समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में फैसले के लिए 18 अक्टूबर यानी आज की तारीख तय की थी।

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में दर्ज कराया था मामला
रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके परिवार के खिलाफ बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में यह मामला दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में अभियोजन और वादी पक्षों की सुनवाई हो चुकी है। हालांकि अभी बचाव पक्ष की बहन होनी है। इसके लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर का समय दिया था। इस पर बचाव पक्ष की तरफ से 16 अक्टूबर को रिवीजन पिटीशन दाखिल कर कुछ और समय की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

असल में अब्दुल्ला आजम पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया था। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने एक जन्मप्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका औऱ दूसरा प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया है। आरोप है कि उन्होंने दोनों प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार किया है। इस मामले को लेकर आज़म खान और तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया है।

विधायक आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने क्या कहा
इस मामले में विधायका आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने कहा कि अब्दुल्ला की ट्रांसफर अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट बुधवार को इस मामले में फैसला सुना सकती है। वहीं इस फैसले को देखते हुए रामपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखना है कि कोर्ट दो जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में क्या फैसला देती है।

Related Articles

Back to top button