प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की बहन फहमिदा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही मुकदमे की अगली तारीख पर याचिका को सह अभियुक्त शमीम अहमद की याचिका के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने दिया है।
गौरतलब है कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शमीम अहमद और उनकी पत्नी श्रीमती फहमिदा के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में धोखाधड़ी व षड्यंत्र के आरोप में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 11 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची का कहना था कि सह अभियुक्त की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है, इसलिए याची की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।
याचिका में दर्ज एफआईआर की वैधता को चुनौती दी गई है। याची के अधिवक्ता ने तर्क देते हुए कहा कि प्राथमिकी में आरोप मुख्य रूप से कार्यकारी अधिकारी और क्लर्क पर लगाए गए हैं, जो कर निर्धारण रजिस्टर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कुछ फर्जी प्रविष्टियों का आरोप लगाया गया है। इस मामले में याची की कोई विशेष भूमिका दिखाई नहीं देती है