हाईकोर्ट ने डीएम को दिया आजम खां से 50 हजार वसूलने का आदेश

रामपुर। हाईकोर्ट ने डीएम को पूर्व मंत्री आजम खां से 50 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया है। मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि आजम खां ने 2022 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस के प्रवेश और यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

कहा था कि यूनिवर्सिटी में पुलिस के प्रवेश से शैक्षिक माहौल खराब होता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही डीएम और रामपुर के एसपी को भी पार्टी बनाया था। कोर्ट ने इस याचिका को अनावश्यक बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला था। मगर आजम खां ने इसे जमा नहीं किया।

रकम वसूलने के लिए डीएम को दिए निर्देश

अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस रकम को वसूलने के लिए डीएम को निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि आजम खां इस समय सीतापुर की जेल में बंद हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी।

इस मामले में उनकी पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को भी सजा हुई। तजीन फात्मा रामपुर की जेल में और अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, इसलिए वसूली भी कराई जाएगी।

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