लखनऊ। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा को अमल में लाने में जुटी सरकार ने इसे कुछ शर्तों के दायरे में बांधा है। मुफ्त बिजली का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल सकेगा, जिनका मार्च-2023 से पहले का कोई बकाया नहीं है और यदि बकाया है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे चुकता करना होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की खपत की सीमा भी सरकार ने तय की है। ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में इसे स्पष्ट किया गया है।
किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का लाभ एक अप्रैल-23 से दिया जा रहा है लेकिन उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले के सभी बकाया का भुगतान करना होगा। ऊर्जा विभाग ने बकाया चुकाने के तीन विकल्प कृषकों को दिए हैं। पहले विकल्प के तहत एकमुश्त बकाया भुगतान करने पर सौ प्रतिशत ब्याज और विलंब अधिभार में छूट दी जाएगी।
वहीं, दूसरे विकल्प के तहत यदि तीन समान किस्तों में बकाया चुकाया जाता है तो ब्याज व विलंब अधिभार में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तीसरा विकल्प छह किस्तों में बकाया चुकाने का है, इसके तहत ब्याज और अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि किसान किस्तों में बकाया चुकाने का विकल्प चुनता है और समय पर अदायगी नहीं कर पाता है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बिजली छूट का प्रयोग जिम्मेदारी से करने के लिए बिजली खपत के मानक भी सरकार ने तय किए हैं। इन्हें बुंदेलखंड क्षेत्र और शेष प्रदेश में विभाजित किया गया है।
बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए छूट
वितरण – 12.5 एचपी तक – 12.5 एचपी से अधिक
फिक्स चार्ज – 100 प्रतिशत – 50 प्रतिशत
140 यूनिट/केवी प्रतिमाह उपयोग पर – 100 प्रतिशत – 1300 यूनिट प्रतिमाह तक 100 प्रतिशत छूट
140 यूनिट/केवी प्रतिमाह से अधिक उपयोग पर – कोई छूट नहीं, टैरिफ के अनुसार करना होगा भुगतान – टैरिफ के अनुसार करना होगा पूर्ण भुगतान
बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए छूट
वितरण – 12.5 एचपी तक – 12.5 एचपी से अधिक
फिक्स चार्ज – 100 प्रतिशत – 50 प्रतिशत
140 यूनिट/केवी प्रतिमाह उपयोग पर – 100 प्रतिशत – 1045 यूनिट प्रतिमाह तक 100 प्रतिशत छूट
140 यूनिट/केवी प्रतिमाह से अधिक उपयोग पर – कोई छूट नहीं, टैरिफ के अनुसार करना होगा भुगतान – टैरिफ के अनुसार करना होगा पूर्ण भुगतान