बलिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत साल की आखिरी लोक अदालत है। जिसमें सुलह और समझौते के आधार पर विवादों का समाधान किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और ज़न ज़न तक इसका प्रचार-प्रसार किये जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण के सचिव ने प्रेस वार्ता की।
अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेन्द्र प्रसाद ने कहा कि वादकारियों को त्वरित सस्ता सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार है। आगामी 09 दिसम्बर काेे साल की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें तहसील से लेकर सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक के किसी भी न्यायालय या विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए आवेदन पत्र देकर वादकारी अंतिम आदेश और निर्णय प्राप्त कर हमेशा के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते है। लोक अदालत में किसी भी मामलें के निस्तारण के लिए किसी प्रकार का शुल्क देना नहीं पड़ता और पक्षों के मध्य आपसी सुलह के अनुसार विवाद का निस्तारण कराया जा सकता है। लोक अदालत में शमनीय वाद, स्टाम्प वाद, राजस्व वसूली वाद, बैंक सम्बन्धित वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, पारिवारिक वाद, श्रम वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा।