हरदोई। राजनीतिक दल और प्रत्याशी बाइक पर एक फीट लंबा और आधा फीट चौड़ा झंडा ही लगा सकेंगे। रैली में चार और दो पहिया के अधिकतम 10 वाहन ही शामिल कर सकेंगे। अस्थायी कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थल, मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर स्थापित नहीं किया जाएगा। यह जानकारी डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलक्ट्रेट के नवीन सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियो की बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें आचार संहिता की जानकारी दी और कहा कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में युवा, दिव्यांग, नारी शक्ति को समर्पित बूथ बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि लोकसभा क्षेत्र हरदोई के लिए सीएसएन पीजी कॉलेज व मिश्रिख क्षेत्र के लिए आईटीआई को पोलिंग पार्टियों का रवानगी स्थल बनाया गया है।
कहा कि राजनीतिक दलों को कार्यक्रम स्थल पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। इस दौरान चुनाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर राजनीतिक दलों के साथ साझा किए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी का खर्च निर्धारित सीमा में ही रखा जाए।
भवन स्वामी की अनुमति के बिना किसी की निजी संपत्ति पर कोई झंडा, पोस्टर व बैनर नहीं लगाया जाएगा। बैठक में एसपी केशव चंद गोस्वामी, सीडीओ सौम्या गुरुरानी, एडीएम प्रियंका सिंह और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।