लखनऊ । संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को नया बिजली कनेक्शन लेने पर 33 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 15 प्रतिशत रियायत दिये जाने की मांग राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने की है। वह इसके लिए विद्युत नियामक आयोग में वितरण संहिता की धारा 1.3(1) के तहत नया प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव दाखिल किया।
उपभोक्ता परिषद ने उम्मीद जताई है कि उसके प्रस्ताव का समर्थन पावर कारपोरेशन भी करेगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत सरकार विद्युत नियामक आयोग को अविलंब इस कानून को पारित करने के लिए आदेश दिये हैं। उपभोक्ता परिषद को पूरी उम्मीद उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिजली का नया कनेक्शन महिलाओं के नाम लेने पर उन्हें बड़ी रिबेट देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है।
बिजली कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पुनर्विलोकन पैनल का सदस्य है। इस कारण परिषद ने बुधवार को प्रदेश के उपभोक्ताओं के व्यापक हित में एक प्रस्ताव दाखिल किया। उपभोक्ता परिषद की तरफ से विद्युत नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव में महिलाओं को रिबेट दिये जाने का तर्कसंगत मुद्दा उठाया गया।
उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल प्रस्ताव में ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को किसी भी प्रकार का नया कनेक्शन लेने पर कनेक्शन फीस में 33 प्रतिशत की रिबेट और शहरी क्षेत्र में किसी भी महिला के नाम नया कनेक्शन लिए जाने पर 15 प्रतिशत की रिबेट दिए जाने हेतु कॉस्ट डाटा बुक में नया प्रावधान करने की मांग उठाई। जैसे ही उत्तर प्रदेश में इस प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग अपनी मोहर लगाएगी और प्रस्ताव पास होगा उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो महिलाओं को विद्युत का नए बिजली कनेक्शन देने पर छूट देगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पुनरावलोकन पैनल के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान में नई कॉस्ट डाटा बुक को लेकर पैनल सब कमेटी की बैठक होनी है। अवधेश कुमार ने कहा कि हमारी बात रखने पर हमें पूरी उम्मीद है कि पावर कारपोरेशन भी उसका पूरा समर्थन करेगा क्योंकि उपभोक्ता परिषद भी पावर कारपोरेशन के अनेक प्रस्ताव का समय-समय पर समर्थन करता है।