अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई 07-07 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा…

बलिया। धोखाधड़ी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को दो आरोपियों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोनों को एक—एक महीेने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि दोनों फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करते हुए पकड़े गए थे। सजा पाने वालों का नाम ज्ञान प्रकाश पुत्र शिवजी यादव निवासी मठमैनी व राजीव यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी रक्सा है। साक्ष्यों की न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ज्ञान प्रकाश पुत्र शिवजी यादव निवासी मठमैनी व राजीव यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी रक्सा को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोनों को एक—एक महीेने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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