अदालत ने आरोपी को सुनाई छह वर्ष कारावास की सजा

बलिया। छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार की शाम आरोपी को छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम पुरूषोत्तम गोंड पुत्र मुन्नीलाल गोंड भीमपुरा का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ नगरा थाने में वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों का न्यायिक परिसीलन करते हुए आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद आरोपी को छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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