कोर्ट ने वारंट तामील न कराने पर सुखपुरा थानाध्यक्ष पर कार्रवाई का दिया आदेश

बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायालय ईसी एक्ट महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने शनिवार को थानाध्यक्ष सुखपुरा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का पुलिस अधीक्षक बलिया को आदेश दिया है। यह कार्रवाई विद्युत एक्ट से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुरेंद्र शर्मा अभियुक्त के विरुद्ध 15 मार्च और दो मई को गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी तमिला न कराने या अदम तामिला में न्यायालय को वापस नहीं करने पर किया गया है।

सुखपुरा थाने के पैरोकार कांस्टेबल पंकज यादव ने बताया कि उक्त दोनों वारंट थाने पर दाखिल कराए गए हैं। इसके बाद भी तामिला या अदम तामिला में उसे वापस नहीं किया गया जो थानाध्यक्ष की घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानी गई है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया कि थानाध्यक्ष सुखपुरा के उक्त कृत्य के लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके रिपोर्ट एक माह के अंदर उपलब्ध कराएं। पुलिस अधीक्षक को यह भी आदेशित किया है कि अभियुक्त सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ पुनः जारी वारंट का तामिला कराएं। अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

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