कोर्ट ने रेलवे पर लगाया 15 हजार का जुर्माना….

कोर्ट ने रेलवे पर लापरवाही के आरोप में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एक यात्री ने शिकायत की थी कि यात्रा के दौरान गरीब रथ  ट्रेन में न तो एसी चल रहे थे और न ही पंखे. इसके चलते डिब्बे में हवा की कमी हो गई थी. उसे दमघोंटू माहौल में यात्रा करने की असुविधा झेलनी पड़ी. इस केस में कोर्ट ने साउथ सेंट्रल रेलवे (South Central Railway) के खिलाफ फैसला सुनाया और जुर्माना लगा दिया.

सूचना देने के बाद भी नहीं मिली कोई राहत
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता केवीएस अप्पा राव ने आरोप लगाया था कि एसी और पंखे न चलने की जानकारी उसने रेलवे के अधिकारियों को दी थी. साथ ही मुआवजे के लिए पत्र भी लिखा था. मगर, कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कहा कि यह साफ तौर पर लापरवाही और सेवाओं में कमी का मामला है. दक्षिण मध्य रेलवे इलेक्ट्रिक समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई. इसकी वजह से यात्री को असुविधा हुई. इसलिए रेलवे याचिकाकर्ता को 15 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर दे.

बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे राव
अप्पा राव अपनी बेटी के साथ 5 अप्रैल, 2023 को विशाखापत्तनम से सिकंदराबाद की यात्रा पर निकले थे. उन्होंने गरीब रथ ट्रेन में दो सीटें बुक कराई थीं. राव के मुताबिक, ट्रेन शाम को 8.40 बजे निकली और वह खाना खाकर 10 बजे सोने के लिए लेट गए. मगर, रात में एसी और पंखे बंद हो गए. उन्होंने टीटीई को मामले की जानकारी दी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इलूरू स्टेशन पर समस्या का समाधान हो जाएगा. मगर, ट्रेन वहां ठीक नहीं हो सकी. फिर विजयवाड़ा स्टेशन पर सुबह यह दिक्कत दूर की जा सकी. तब तक सभी यात्री परेशानी झेलते रहे.

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