हेलीकॉप्टर उतारने के लिए चुनाव आयोग ने रखी शर्त

सहरसा। लोकसभा चुनाव की तिथि का निर्धारण कर देने के बाद से अब आयोग द्वारा कई तरह के गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब चुनाव प्रचार को लेकर हेलीपैड के लिए राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से अंतिम रूप से अनुमति मिलने के पश्चात ही हेलीकाप्टर उतारा जा सकेगा। अगर स्कूल में सभा होनी है तो सबसे पहले हेलीकाप्टर उतारने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा यह लिखते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि उक्त तिथि की अवकाश है या फिर पठन-पाठन बाधित नहीं होगा। फिर संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। जिसमें हेलीकाप्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, हेलीकाप्टर की क्षमता आदि की जानकारी होगी और उसमें उक्त स्थल का खाता-खेसरा आदि को दर्शाया जाएगा।

हेलीकाप्टर का खर्च संबंधित अभ्यर्थी व राजनीतिक दल के निर्वाचन व्यय में जाएगा। वहीं संबंधित थानाध्यक्ष से विधि व्यवस्था को लेकर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा कि हाइटेंशन तार या अन्य बिजली के तार खतरनाक स्थिति में नहीं हैं।

वहीं अग्निशमन पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ व भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से हेलीपैड के अक्षांश व देशांतर के साथ जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में इस बात का भी जिक्र रहना होगा कि हेलीपैड के आसपास कोई ऊंचा पेड़, मोबाइल टावर के अलावा उक्त स्थान की मिट्टी बलुआही और धूलयुक्त नहीं है।

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