आगामी पर्वाे, त्योहारों एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना, नामांकन, मतदान व मतगणना के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू

गौरीगंज अमेठी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) अर्पित गुप्ता ने बताया कि 01 अप्रैल 2024 से 30 मई 2024 तक प्रस्तावित पर्वो 5 अप्रैल 2024 को जमात उल विदा/रमजान का अन्तिम शुक्रवार, 11 अप्रैल 2024 को ईद-उल-फितर, 09 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि, 14 अप्रैल 2024 को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, 17 अप्रैल 2024 को श्रीरामनवमी व चन्द्रशेखर जयन्ती, 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयन्ती, 09 मई 2024 को लोकनायक महाराणा प्रताप जयन्ती, 10 मई 2024 को परशुराम जयन्ती, 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना, नामांकन, मतदान व मतगणना के दृष्टिगत प्रभावी आदर्श आचार संहिता के अनुसार जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु जनहित में द0प्र0सं0-1973 की धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह निषेधाज्ञा 30 मई 2024 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी तथा निषेधाज्ञा का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि आगामी पर्व/त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाय तथा किसी प्रकार के जूलुस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जायेंगे, सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होगें, किसी प्रकार से धार्मिक उत्तेजना फैलाना (ऐसा भाषण देना, सामग्री वितरण आदि) व जूलुस, सामाजिक विद्वेश पूर्ण कार्य, व्यवहार, आचरण एवं व्यक्तियों के बीच वैमनस्य व भ्रम फैलाना, धार्मिक जातीय वर्गीय विभाजन सम्बन्धी कोई भी कथन व कृत्य पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा साथ ही किसी विद्युत उपकेन्द्रों/कार्यालय व विद्युत संयंत्रों को क्षति नही पहुॅचायेगा एवं कार्यस्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों को प्रतिबंधित किया जाय, व्यक्ति या समूह, राजनैतिक संगठन एवं उसके सदस्य/कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने तथा अफवाहों का प्रचार निषिद्ध रहेगा तथा सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों में अधिक संख्या में भीड़ व घातक हथियार तथा ढेला, ईंटा, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें आदि एकत्र नहीं किया जायेगा, म्यूजिक सिस्टम/लाउडस्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग वर्जित।

उन्होंने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग/उ0प्र0 अधीनस्थ चयन आयोग व अन्य परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 200 गज की परिधि में आवश्यक निषेधाज्ञा लागू की जाय व गेस पेपर, गाईड बुक, क्वैशचन बैंक, साल्ड, अनसाल्ड पेपर, परीक्षा समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्नपत्र को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने से तथा परीक्षा अवधि में 100 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर मशीन की दुकान खोलने एवं संचालन प्रतिबंधित रहेगा व प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं बाहर 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं तथा परीक्षा संचालन से जुड़े प्रशिक्षकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश व परीक्षा केन्द्र के अन्दर सेलुलर फोन अथवा इलेक्ट्रानिक उपकरण कार्बन आदि प्रतिबंधित रहेगा तथा परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम, जनसभा अथवा अन्य कोई विरोधी कार्यक्रम व क्रिया-कलाप पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे एवं कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेय अस्त्र, चाकू, फरसा, भाला आदि लेकर न घूमे न ही किसी भी रूप में प्रदर्शन किया जाय, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कोई ऐसा कृत्य न किया जाय जिससे किसी धार्मिक भावना को आघात हो, घर के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर आदि एकत्र नही किये जाये।

उन्होंने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) नियम-2000 के प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/65 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/45 डेसीबल, अध्यारित क्षेत्रों में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है, इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। डी0जे0 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारक एवं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नही करेंगे, निर्धारित की गयी सीमा से अधिक ध्वनि विस्तारक से डी0जे0 का प्रयोग करने की दशा में इस आदेश, नियमों/सीमा से अधिक का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी व भा0द0वि0 की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत इसे दण्डनीय अपराध माना जायेगा। मन्दिर/मस्जिद/गुरूदारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की ध्वनि धार्मिक स्थल तक ही सीमित रहेंगे, कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाईकर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करने पर उसके विरूद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा। जनपद की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नही जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे किसी की भावना आहत या वर्गो/दलों के बीच तनाव उत्पन्न हो, उम्मीदवार की व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित आलोचना, मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा न लिया जाय, धार्मिक स्थलों का उपयोग निर्वाचन कार्य हेतु नही किया जायेगा तथा निर्वाचन विधि के तहत भ्रष्ट आचारण/अपराध कृत्य जैसे मतदाता को रिश्वत, डराने, धमकी या मादक द्रव्य बॉटने का कार्य नही करेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान पुतला जलाने, किसी व्यक्ति के भूमि, भवन, अहाते, दीवार का प्रयोग झण्डा, झण्डी टॉगने, बैनर लगाने, होर्डिंग, कटआउट लगाने का कार्य नही करेंगे, चुनाव हेतु वाहनों का प्रयोग व टी0वी0 चैनल, केबिल नेटवर्क वीडियो वाहन अथवा रेडियो से विज्ञापन/प्रचार प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगा एवं अन्य जनपद के निवासी मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ दें, नामांकन/मतदान/मतगणना स्थल पर अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, लाइटर आदि सामग्री लाना एवं दुकानदारों, राहगीरों, वाहन चालकों से जबरन चन्दा वसूलना प्रतिबन्धित होगा। किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नही करने दिया जायेगा एवं समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर में उनके हस्तलेख में नाम, पता, दूरभाष नम्बर, परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना संचालित/साइबर कैफे का प्रयोग नही किया जायेगा, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में लाउडस्पीकर द्वारा करायेंगे तथा आदेश की प्रतियॉ प्रमुख स्थल, तहसील, स्थानीय निकाय के कार्यालयों तथा कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।

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