नाबालिक से दुष्कर्म के प्रयास पर अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के करवास 5 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा

बहराइच| पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच श्री वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा के निर्देशन में थाना को0 नानपारा से सम्बन्धित अभियोग जो वादिनी की नाबालिग पुत्री जो दिनाँक 14.03.2015 समय दोपहर 12 बजे शौच के लिये खेत गयी थी खेत मे बुरी नियत से घात लगाये बैठा आरोपी अयोध्या प्रसाद द्वारा वादिनी की पुत्री को पकड़कर दुष्कर्म किये जाने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था । दिनांक 14.03.2015 को थाना स्थानीय पर वादिनी द्वारा तहरीर सूचना देकर थाना को0 नानपारा द्वारा मु0अ0सं0 297/2015 धारा 376 भा०द०वि०, व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अयोध्या प्रसाद पुत्र सीताराम निवासी मथुरा सिसवारा थाना को0 नानपारा जनपद बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 08.04.2015 को माननीय न्यायालय भेज दिया गया था। उक्त अभियोग की प्रभारी नानपारा ,पैरोकार नानपारा का0 परमानन्द यादव व एoडीoजीoसीo एसoपीo सिंह व श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्या द्वारा “आपरेशन कनविक्शन” के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसमें आज दिनांक 07.02.2024 को मा0 न्यायालय एस0एस0जे0 (पाक्सो कोर्ट) महोदय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, तथा अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति मे दोषसिद्ध 06 माह का अतरिक्त कारावास भोगेगा ।

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