नई दिल्ली। नौकरी करने वाले लोग हो या फिर बिजनेस करने वाला कोई व्यक्ति, हर कोई अपना टैक्स में बचत चाहते हैं। ऐसे में हम ऐसी कोई स्कीम की तलाश करते हैं, जिसमें हमें फायदा हो और हमारा टैक्स भी न लगे। आज हम आपको 80C के तहत आने वाली कुछ निवेश योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें बहुत से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं।
हम डाकघर योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। ऐसे में ये सही समय है, जब आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इससे आप टैक्स में कुछ बचत कर सकते हैं। यहां हम उन सभी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जो आपको काम आ सकती है।
पोस्ट ऑफिस योजनाएं
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कई पोस्ट ऑफिस योजनाए आती है, जो सुरक्षित होन के साथ रिटर्न भी बेहतर देती हैं। आइये इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
सार्वजनिक भविष्य निधि
- PPF एक ऐसा इंवेस्टमेंट है, जो आपको परिपक्वता पर ब्याज सहित भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि जमा करने में सक्षम बनाता है। पीपीएफ 7.1% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर देता है।
- इसके अलावाआईटी अधिनियम की धारा 80 सी के अनुसार पीपीएफ योजना तीन गुना कर लाभ देती है।
- इस योजना में आप अधिकतम 15 लाख रुपये तक का योगदान दे सकते हैं। आपको बता दें कि यह पूरी जमा राशि कर मुक्त होती है।
सुकन्या समृद्धि योजना
- ये योजना खास बेटियों के लिए पेश की गई है। पिता सुकन्या समृद्धि योजना खाता अपनी 10 साल से छोटी बच्ची के नाम पर खोल सकते हैं और 18 वर्ष की हो जाने पर लड़की का उन खाते पर हक हो जाता है।
- इस योजना में आपको 7.6% की ब्याज दर दी जा रही है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक की राशि जमा करना होती है।
- यह योजना वित्तीय बचत के अलावा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट देती है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
- ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेश की गई है। इस योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है।
- इस योजना में निवेश करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम निवेश सीमा 1,000 रुपये और 15 लाख रुपये है।
- जब आपका निवेश मैच्योर हो जाता है तो इसकी पांच साल की अवधि तीन सालों के लिए रिन्यू की होती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर देती है।
- क बार निवेश करने के बाद ब्याज दर वही रहता है। वरिष्ठ नागरिक इस योजना में निवेश के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं।