सुप्रीम कोर्ट का एम्स को न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ के स्वास्थ्य जांच का निर्देश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि वो न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के स्वास्थ्य की जांच करे। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने एम्स को दो हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि वो प्रबीर पुरकायस्थ के जेल के रिकॉर्ड और मेडिकल हिस्ट्री पर भी विचार करे। कोर्ट का ये निर्देश तब आया जब प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुरकायस्थ की तबीयत काफी खराब है।22 जनवरी को न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी। इस मामले में अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 13 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका निराधार है। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगंडा बढ़ावा देने के लिए धन दिए। 3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

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