पीएम मोदी के चुनाव न लड़ने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के भाषणों पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने नफरती भरे भाषण दिए जिसकी वजह से उन्हें चुनाव न लड़ने दी जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग से जुड़ी याचिका भी कोर्ट ने की खारिज
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान विशेष रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्यों द्वारा किए गए नफरत भरे भाषणों को संबोधित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी।

चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल से मांगा जवाब
पीएम मोदी लगातार देशभर में चुनावी रैली कर रहे हैं। इन रैलियों में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और आई.एन.डी.आई. गठबंधन है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भाजपा को लेकर हमलावर हैं।

कुछ दिनों पहले दोनों नेताओं के बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 29 अप्रैल के सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है।

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