जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रधान सिलौटा सहित चार पर मुकदमा दर्ज

बाराबंकी। आवास के लाभार्थी से जबरन पच्चीस हजार रुपए लेने तथा दूसरी किस्त पर दस हजार रुपए और न देने से गुस्साये प्रधान पति अपने परिजनों के साथ मिलकर आवास लाभार्थी के पति की पिटाई कर दी तथा भद्दी भद्दी गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे फंसाये जाने की धमकी दी। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रधान पति सहित चार लोगों पर स्थानीय थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में विकासखंड रामनगर की ग्राम पंचायत सिलौटा के बबुरिहा गांव निवासी राजित राम पुत्र तिलक राम ने कहा कि वर्ष 2022 में उसकी पत्नी संजू के नाम प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ था पहली किस्त 40000 उसकी पत्नी के खाते में आई जिस पर प्रधान पति विनोद यादव ने डरा धमकाकर पच्चीस हजार रुपए जबरदस्ती यह कह कर ले लिया कि रुपया ब्लॉक में देना पड़ता है।

इसके बाद 70000 की जो दूसरी किस्त पत्नी के खाते में आई तो प्रधान पति विनोद यादव ने फिर दस हजार रुपए मांगे। उसके द्वारा मना किए जाने के बाद गुस्साये प्रधान पति ने अपने सहयोगियों के साथ कई बार उसे गालियां दी बीते 28 नवंबर को शाम को 7 बजे जब अपने दरवाजे पर मौजूद था उसी समय विनोद यादव मदन यादव हरिप्रसाद यादव मुलायम यादव आ गए और फिर दस हजार रुपयों की मांग की। भुक्त भोगी का आरोप है किस उसके द्वारा यह कहे जाने पर पच्चीस हजार रुपए दे चुके हैं अब और नहीं देंगे। इससे नाराज सभी लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए खड़ंजे पर गिरा कर मारा। और कहां इसको ले चलो घर पर बांधकर मारेंगे जब पैसा दे देगा तभी छोड़ा जाएगा।

राजित राम का आरोप है कि चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग बचाने दौड़े तो जान से मार देने एवं फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवा देने की धमकी देते हुए चले गए जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में भुक्त भोगी ने कहा है कि प्रधान पति के द्वारा आये धमकियां दी जा रही है उनके द्वारा कहा जा रहा है की गौशाला में जहर फेंक कर राजित राम को फंसा देंगे। यही नहीं राजित राम के मुताबिक ग्राम प्रधान के पति से ग्राम पंचायत के बहुत लोग पीड़ित है उसके द्वारा दबंगई के बल पर लोगों से तरह-तरह की अवैध वसूली की जा रही है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रधान पति विनोद यादव उनके भाई मदन यादव पिता हरिप्रसाद एवं मुलायम के विरुद्ध स्थानीय थाने में भादवि की धारा 384 323 504 506 420 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक रत्नेश पांडेय ने बताया मुकदमा दर्ज का जांच शुरू कर दी गई है।

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आवास निर्माण में लाभार्थी को मिलने वाली मनरेगा मजदूरी का भी पैसा प्रधान पत्नी दूसरे व्यक्ति के नाम मास्टर रोल भर कर निकल लिया। राजित राम का आरोप है कि 18 अगस्त 2023 को आवास की मजदूरी का पैसा 18000 रुपये दूसरे के खाते में भेज कर प्रधान पति के द्वारा निकाल लिया गया है। जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में राजित राम ने इसकी भी शिकायत की है|

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