निष्पक्ष प्रतिदिन/लखनऊ
शनिवार को अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सेस-तृतीय के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता मोहनलालगंज ने गोपालक भवन ग्राम भागूखेड़ा मोहनलाल गंज के आवासीय परिसर की जांच की। जिसमें परिसर पर चल रहे घरेलू संयोजन पर वाणिज्यिक विधा के अन्तर्गत 08 कमरों के गर्ल्स हॉस्टल में विद्युत का उपयोग वाणिज्यिक विधा के अन्तर्गत करते पाया गया। जिसकी भारतीय विद्युत अधिनियम 2003/07 की धारा 126 के तहत परिसर की जांच की गयी। उक्त के द्वारा घरेलू संयोजन से परिसर पर सभी कमरों में सबमीटर लगाकर किराये पर दिया गया था। जोकि वाणिज्यिक विधा में आता है। जोकि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003/07 की धारा 126 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिशाषी अभियन्ता के स्तर से उपरोक्त के विरूद्ध राजस्व निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है।