हमीरपुर : गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपित पति के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन ने आरोपित पति को सात वर्ष की कठोर सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए हैं।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेशचंद्र द्विवेदी व रामबाबू अवस्थी ने संयुक्त रूप से बताया कि वादी मुरलीधर द्वारा 25 मई 2016 को मौदहा कोतवाली में तहरीर दी गई है उसने अपनी पुत्री सोनी का विवाह मौदहा कोतवाली के अरतरा गांव निवासी भरतलाल के पुत्र देवीदीन के साथ बीती पांच जून 2015 को अपनी क्षमता के अनुसार किया था। जिसमें उसने कूलर, पंखा, रंगीन टीवी, बेड, फ्रिज, बक्सा, सिलाई मशीन आदि गृहस्थी दी थी। लेकिन ससुराल के ससुर देवीदीन, सास चुनबादी, पति भरतलाल व देवर मुकेश व सुरेश खुश नहीं रहते थे और मोटरसाइकिल व सोने की जंजी की मांग करते रहते थे। उसने रुपये होने के बाद यह मांग पूरी करने की बात भी कही।
लेकिन दहेज के लालच में सास चुनबादी, ससुर देवीदीन, पति भरतलाल व देवर मुकेश व सुरेश ने उसकी पुत्री सोनी को 24 मई 2016 की दोपहर 12 बजे जलाकर मार डाला। इसके बाद देवर मुकेश ने एक बजे बेटी द्वारा आग लगाने की सूचना दी। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने ससुर देवीदीन, सास चुनबादी, पति भरतलाल व देवर मुकेश व सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिस पर बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन ने पति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के मामले में दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए हैं।