सपा लोकसभा क्षेत्र प्रभारी व चचेरे भाइयों को अपहरण के बाद शिक्षामित्र की हत्या में उम्रकैद

हमीरपुर : प्रेम प्रसंग के मामले में शिक्षामित्र का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) मनोज कुमार की अदालत ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व मौजूदा में सपा के लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी व दो चचेरे भाइयों को उम्रकैद के साथ साथ 60-60 हजार रुपये प्रत्येक को अर्थदंड लगाया है। वहीं तीनों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार ले जाया गया।
सहायक अधिवक्ता जगदीश अनुरागी ने बताया कि वादी रामसेवक (मृतक का पिता) ने कुरारा थाने में तहरीर दी थी कि उसका बेटा प्रमोद जो कि शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत था। वह 29 जून 2007 की रात अपने घर के बाहर खलिहान में सो रहा था। तभी दिनेश आया और उसे जगाकर अपने घर ले गया। बगल में सो रहे महेंद्र और धर्मेंद्र भी सो रहे थे। दिनेश प्रमोद को लेकर अपने घर में चला गया। तभी प्रमोद की मां दिनेश के घर पहुंची। जहां पर दिनेश और प्रह्लाद बाइक में बैठाकर उसके बेटे को कुरारा की तरफ ले जा रहे थे। पीछे से तत्कालीन ग्राम प्रधान व मौजूदा समय में सपा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी व पूर्व सपा जिलाध्यक्ष राजबहादुर पाल और रमेश भी बाइक से पीछे गए और उसकी हत्या कर शव पेड़ में लटका दिया। बीती 30 जून 2007 को झलोखर गांव के चौकीदार शिवकुमार के द्वारा झलोखर हार में प्रमोद का शव फंदे पर लटका मिलने की सूचना मिली। पिता की तहरीर पर कुरारा पुलिस ने दिनेश, प्रह्लाद, रमेश और राजबहादुर पाल के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। विवेचना के दौरान रमेश की मौत हो गई। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) मनोज कुमार ने राजबहादुर पाल, दिनेश और प्रह्लाद को उम्रकैद तथा प्रत्येक को 60-60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सभी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और जुर्माने की धनराशि से पचास हजार रुपये पीड़ित को देने के भी आदेश किए गए हैं।

Related Articles

Back to top button