हमीरपुर : छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित ट्रक चालक को छह वर्ष का कठोर कारावास तथा 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली के एक मुहल्ला निवासी छात्रा की मां ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि पांच जुलाई 2020 की रात वह अपने पति तथा बच्चों के साथ घर के बाहर मौरंग के ढेर में लेटी थी। रात में पति पत्नी कमरे में सोने चले गई और उसकी दस वर्षीय पुत्री मौरंग के ढेर में ही सोती रही। तभी रात करीब साढ़े 12 बजे ट्रक चालक सुनील निषाद आया और उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा। जिस पर बच्ची चिल्लाई और वह कमरे में घटना की जानकारी देने पहुंची। इसी बीच आरोपित अपनी बनियान व चप्पल मौके में छोड़कर भाग गया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित ट्रक चालक सुनील निषाद को दोषी मानते हुए छेड़खानी के मामले में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास तथा पाक्सो एक्ट में छह वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इस तरह से आरोपित को इस मामले में छह वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। आरोपित बीते तीन वर्षों से जेल में ही निरुद्ध चल रहा है। जिसकी सजा को जेल में बिताए गए समय को समायोजित किया जाएगा।