गोली मारकर हत्या करने वाले को सात वर्ष का कठोर कारावास

हमीरपुर : युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत में सुनाई गई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ला व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कस्बा राठ निवासी लल्लन ने 8 अक्टूबर 2013 को राठ कोतवाली में तहरीर दी थी कि 7 अक्टूबर की रात करीब सवा 11 बजे राठ के जोगियाना मोहल्ला निवासी सलमान उर्फ सल्लू पुत्र रमेश लोधी ने भारतीय स्टेट बैंक के सामने सड़क पर उसके बेटे रहीम की कनपटी में अवैध कट्टा सटाकर गोली मार दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। वादी ने बताया कि वह कस्बा में आयोजित एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इसी बीच मौका पाकर उसके बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपित सलमान उर्फ सल्लू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने दोषी सलमान उर्फ सल्लू को सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड व जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए हैं।

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