हमीरपुर : पिता पुत्र पर चाकुओं से जानलेवा हमला करने वाले आरोपित के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी मानते हुए आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना सुमेरपुर के पंधरी गांव निवासी वादी अवधेश ने 16 मई 2017 को सुमेरपुर थाने में तहरीर दी थी कि 16 मई की सुबह करीब नौ बजे वह अपने बेटे सिद्धांत सिंह के साथ गेंहू पिसाने के लिए गांव स्थित आटा चक्की में जा रहा था। जैसे ही पिता पुत्र गांव निवासी रोहित सिंह उर्फ मुखिया के घर के सामने पहुंचे कि तभी घात लगाए पहले से मौजूद रोहित सिंह उर्फ मुखिया ने गाली गलौज करते हुए पिता पुत्र पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। जिससे दोनों लोग लहूलुहान हो गया। पिता के चिल्लाने पर गांव के सुधीर व कमलेश बचाने के लिए दौड़े और रोहित को ललकारा। जिस पर रोहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपित रोहित सिंह उर्फ मुखिया के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गाली गलौज व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपित रोहित सिंह उर्फ मुखिया के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर हत्या के प्रयास के मामले में सात वर्ष की कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।