बलिया। एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार की दोपहर आरोपी को एक वर्ष चार महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम सुरेश डोम पुत्र बिन्दा डोम निवासी अमरपुर है। आरोपी के खिलाफ नरहीं में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के उपरांत साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को एक वर्ष चार महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।