हमीरपुर : जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कार्यस्थल पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न अधिनियम-2013 के संबंध में जागरूकता के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया।
गोष्ठी में जनपद न्यायाधीश ने बताया कि यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी, गैर-सरकारी सस्थाओं, स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी आदि में जहां महिला अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्यरत है। उनके उत्पीड़न निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गीतांजलि गर्ग ने बताया कि कार्यस्थल पर यदि महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो वह अपनी शिकायत लिखित रूप में समिति के समक्ष रख सकती है। समिति आवश्यक जांच कर अपनी आख्या विभाग के प्रमुख को उचित दंड अथवा विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति करेगी। इस संबंध में विधि व्यवस्था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के विषय में भी चर्चा की गई।