जिले में 6 जनवरी से 14 मार्च तक धारा 144 लागू

  • जुलूस, बैठक सहित बड़े आयोजनों पर लगी रोक

बाराबंकी। जिले में आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देशों के बाद 6 जनवरी से 14 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके तहत अब जिले में आने वाले 14 मार्च तक आयोजनों, जुलूस, सार्वजनिक जगह पर पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति सहित कई अन्य मामलों पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में गुरु गोविंद सिंह जयंती, मोहम्मद हजरत अली जन्मदिवस, मकर संक्रांति, लोहड़ी,गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि सहित अन्य पर्व है। साथ ही विभिन्न अयोगों द्वारा प्रतियोगिकी परीक्षाएं भी आयोजित हो रही है। महाविद्यालयों की भी परीक्षाएं घोषित हुई है।

इन सब को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। जिले में यह व्यवस्था 5 जनवरी की मध्य रात्रि से शुरू होकर 14 मार्च तक लागू रहेगी। इस दौरान सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज नहीं भेजेगा। और न ही सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति धार्मिक सामाजिक व व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रकाशित करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी सांप्रदायिक पोस्ट को तत्काल कंट्रोल रूम को फोन कर सूचित करेंगे अन्यथा ग्रुप एडमिन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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