जनपद में 14 मार्च तक धारा 144 लागू

बलिया। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जिला​धिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार की दोपहर आगामी 14 मार्च 2024 तक धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने जनपद में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा परिषद से संबद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी परीक्षा, गुरु गोविंद सिंह जयंती, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए शांति भंग की आशंका जताई है। इसलिए नागरिक सुरक्षा सार्वजनिक, शांति व्यवस्था तथा जनजीवन को सामान्य बनाए रखना, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस का तामिला किया जा सकें। अत: जिलाधिकारी द्वारा शांति भंग की संभावना से पूर्णतया संतुष्ट होते हुए एक आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के अंतर्गत आगामी 14 मार्च 2024 तक जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए लागू रहेगी।

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