नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित राज्य सभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट दोपहर बाद अपना निर्णय सुनाएगा। इससे पहले 31 जनवरी को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जमानत की मांग करते हुए संजय सिंह की तरफ से तर्क दिया गया था कि वह पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।
वहीं, जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि सिंह 2021-22 की आबकारी घोटाला से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे। संजय सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया था कि गवाहों को जांच एजेंसी को सच्चाई न बताने के लिए धमकी दी जा रही थी। उन्होंने दलील दी कि संजय सिंह में इस तरह का अपराध करने की प्रवृत्ति है और उनकी ईडी कार्यालय में भी पहुंच थी। यही वजह है कि संजय सिंह उन दस्तावेज तक पहुंच बनाने में कामयाब रहे जोकि ईडी कार्यालय में थे और सार्वजनिक डोमेन में नहीं थे।
दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद किया था गिरफ्तार
वहीं, संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा था कि उनके मुवक्किल को ईडी के स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह भी कहा कि संजय सिंह को मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सीबीआइ की मुख्य प्राथमिकी में उनका नाम नहीं था।
याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि जांच में पता चला है कि संजय सिंह घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता हैं और वह इस मामले में कई आरोपितों-संदिग्धों व व्यावसायियों से करीबी से जुड़े थे।
संजय सिंह कथित तौर पर अपराध की आय को लूटने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (मैसर्स अरालियास हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड) बनाने में शामिल थे। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि आप नेता ने न सिर्फ अवैध धन या रिश्वत प्राप्त किया, बल्कि दूसरों के साथ साजिश में भी भूमिका निभाई है।
ईडी ने 4 अक्टूबर-2023 को किया था गिरफ्तार
ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि सिंह को मामले में अपराध से दो करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। संजय सिंह के घर पर छापेमारी के बाद ईडी ने चार अक्टूबर-2023 को गिरफ्तार किया था। जमानत देने से इन्कार करने के निचली अदालत के 22 दिसंबर के निर्णय को संजय सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।