कोर्ट के आदेश पर पति व दोस्त के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज

दोस्त के साथ पति ने पत्नी के साथ जबरिया किया था दुष्कर्म

बलिया। कोर्ट के आदेश पर रसड़ा कोतवाली पुलिस ने पति तथा उसके दोस्त के ऊपर बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। पति पर अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी के साथ जबरिया शारीरिक सम्बन्ध बनाने का आरोप है।

आपको बता दे कि गाजीपुर जनपद के थाना जमानिया के चांदपुर नई बस्ती निवासी पीड़िता की निकाह बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मंदा रेलवे क्रॉसिंग निवासी रियाजुद्दीन राइन के साथ वर्ष 2015 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद रियाजुद्दीन अपने ससुर से एक लाख 80 हजार रुपया उधार लेकर सउदी अरब चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसका नाजायज संबंध एक महिला से हो गया। जिसको लेकर पति-पत्नी में अक्सर विवाद तथा मारपीट होने लगा। पत्नी का आरोप है कि 17 मार्च 2024 की रात उसका पति और अपने दोस्त जावेद के साथ घर पर आया। मैं उस समय घर पर अकेली थी। मेरे पति शराब पीए हुए थे। शराब के नशे में मेरे पति अपने दोस्त से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगे। जिसका मेरे द्वारा बार-बार विरोध किया गया। लेकिन दोनों नशे के धूत में मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ करने लगे और मेरे द्वारा मना करने पर दोनों मिलकर मुझे मारा पीटा। इसके बाद मेरा गमछे से मुंह बांधकर दोनों ने जबरिया बलात्कार किया। मेरे चिल्लाने के कुछ देर बाद मोहल्ले तथा आसपास के लोग जुट गए। मौका देखते ही जावेद भाग गया, लेकिन मेरा पति पकड़ा गया। मैंने मोहल्ले वालों को सारी बात बताई, लेकिन वह मेरा पति समझ कर मेरे बातों पर विश्वास ना करते हुए उसको भी छोड़ दिया। जिसके बाद वह भी फरार हो गया। मैं इसकी तहरीर कई बार कोतवाली पुलिस को दिया। लेकिन मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुई। अंत में मुझे अदालत के शरण जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के पति रियाजुद्दीन राईन व उसके दोस्त जावेद के खिलाफ धारा 323, 376, 377 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है।

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